28 अगस्त को, डिग्री कानून का मसौदा 14वें राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि कांग्रेस की स्थायी समिति की समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया। इस मसौदे में डिग्री धारकों द्वारा दूसरों की पहचान का दुरुपयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके डिग्री थीसिस लिखवाने जैसे अकादमिक अनुचित व्यवहार और डिग्री प्रदान करने वाले संस्थानों द्वारा अवैध रूप से डिग्री देने के मामलों के लिए संबंधित कानूनी जिम्मेदारियाँ निर्धारित की गई हैं। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि डिग्री प्राप्त करने की प्रक्रिया में किसी ने नकल, चोरी, फर्जीकरण, डेटा धोखाधड़ी, या कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके लिखने जैसे अकादमिक अनुचित व्यवहार किए हैं, या दूसरों की पहचान का दुरुपयोग करके अवैध तरीके से डिग्री प्राप्त की है, तो डिग्री मूल्यांकन समिति की समीक्षा के बाद, डिग्री प्रदान करने वाला संस्थान उसके डिग्री प्रमाणपत्र को रद्द कर सकता है। मसौदे में अकादमिक अनुचित व्यवहार के लिए स्पष्ट कानूनी सीमाएँ और दंडात्मक उपाय निर्धारित किए गए हैं, जो अकादमिक अनुचितता के खिलाफ सख्त स्थिति को पूरी तरह से दर्शाते हैं। यह छात्रों को ईमानदारी से अध्ययन करने और डिग्री प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करने, और डिग्री की निष्पक्षता और न्याय को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।